पुणे: महाराष्ट्र को झकझोर देने वाले नसरापूर अत्याचार और हत्या मामले में आखिरकार न्याय मिल गया है। पुणे की विशेष अदालत ने 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या के दोषी 65 वर्षीय आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबले को मरे तक फांसी की सजा सुनाई है।
यह मामला इसलिए भी ऐतिहासिक बन गया है क्योंकि अपराध के महज दो महीनों के भीतर ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया गया, जो राज्य के इतिहास में सबसे तेज़ निपटने वाला केस माना जा रहा है।
कोर्ट में क्या हुआ?
फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी ने बच्ची को जीवित रहने का कोई मौका नहीं दिया। मेडिकल रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि बच्ची के साथ बर्बर यौन अत्याचार किया गया था। अदालत ने इस अपराध को “रेअरेस्ट ऑफ रेअर” श्रेणी में रखते हुए सख्त सजा सुनाई।
कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी में सुधार की कोई संभावना नहीं है और उसका कृत्य अत्यंत क्रूर और अमानवीय है। सुनवाई के दौरान आरोपी ने कोई ठोस बचाव पेश नहीं किया और कई बार भ्रामक बयान देने की कोशिश की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
तेज़ जांच और मजबूत केस
घटना 1 मई को सामने आई थी, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश फैल गया था। पुलिस ने तुरंत विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
महज 15 दिनों के भीतर 1200 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया गया। इसके बाद कोर्ट ने 21 मई से रोजाना सुनवाई शुरू की।
सरकारी पक्ष ने तेजी से काम करते हुए 50 से अधिक गवाहों—जिसमें पीड़ित परिवार, प्रत्यक्षदर्शी, डॉक्टर और डीएनए विशेषज्ञ शामिल थे—की गवाही दर्ज कराई।
न्याय की जीत
20 जून को अंतिम बहस पूरी हुई और आज अदालत ने दोषी को सख्त सजा सुनाते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया।
इस फैसले को न केवल न्याय व्यवस्था की मजबूती के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
निष्कर्ष:
नसरापूर केस का यह फैसला देशभर के लिए एक मिसाल बन सकता है, जहां तेज़ जांच, मजबूत सबूत और त्वरित न्याय ने एक पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया।
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