मुंबई: मुंबई के महिम इलाके में महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने 32 वर्षीय एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और उसके प्रमुख मसूद अजहर से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया और विभिन्न ऑनलाइन ग्रुपों में पोस्ट किए थे।
आरोपी की पहचान मोहम्मद हसन अबू सरमद अख्तर के रूप में हुई है, जो महिम के एल.जे. रोड इलाके का निवासी बताया गया है। वह ऐप आधारित मोटरबाइक टैक्सी चलाता है।
मामले की शुरुआती जांच महाराष्ट्र ATS ने की। हालांकि, पूछताछ और मोबाइल फोन की जांच के दौरान ATS को आरोपी का कोई पाकिस्तान कनेक्शन नहीं मिला। पुलिस के अनुसार, वह कथित तौर पर अकेले ही आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहा था। इसके बाद उसे आगे की जांच के लिए महिम पुलिस को सौंप दिया गया।
पाकिस्तान कनेक्शन की सूचना के बाद ATS ने शुरू की जांच
पुलिस के मुताबिक, 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र ATS को सूचना मिली थी कि महिम इलाके में रहने वाला एक व्यक्ति कथित तौर पर पाकिस्तान के एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव (PIO) के संपर्क में है।
इस सूचना के आधार पर ATS ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके मोबाइल फोन समेत डिजिटल गतिविधियों की जांच की।
जांच के दौरान पुलिस को उसके मोबाइल फोन में WhatsApp, Telegram और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े कई ग्रुप मिले। पुलिस का आरोप है कि आरोपी इन प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार की सामग्री पोस्ट और शेयर करता था।
सोशल मीडिया पोस्ट और टिप्पणियों की जांच
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित एक पोस्ट के नीचे कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी।
इसके अलावा, पुलिस का आरोप है कि उसने जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर से संबंधित वीडियो कई ऑनलाइन ग्रुपों में पोस्ट किए।
जांच एजेंसियां अब इन पोस्ट और वीडियो के स्रोत, उनके उद्देश्य और आरोपी की ऑनलाइन गतिविधियों की विस्तृत जांच कर रही हैं।
दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करने वाली पोस्ट का आरोप
स्थानीय पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने सोशल मीडिया पर ऐसी कई पोस्ट भी लिखीं, जिनसे कथित तौर पर दो समुदायों के बीच तनाव या वैमनस्य पैदा हो सकता था।
पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने कुछ टिप्पणियों में ‘जिहाद’ का आह्वान किया था और कुछ कट्टरपंथी तथा पाकिस्तान समर्थित बताए जा रहे ऑनलाइन ग्रुपों से जुड़ा हुआ था।
हालांकि, इन आरोपों की जांच अभी जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन ऑनलाइन गतिविधियों के पीछे उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था।
ATS को नहीं मिला पाकिस्तान से संपर्क का सबूत
मामले में सबसे अहम बात यह सामने आई है कि शुरुआती जांच के दौरान महाराष्ट्र ATS को आरोपी के किसी व्यक्ति या संगठन से पाकिस्तान में सीधे संपर्क का सबूत नहीं मिला।
ATS के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर अकेले ही आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहा था। पाकिस्तान से किसी संपर्क का ठोस सबूत नहीं मिलने के बाद उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय महिम पुलिस को सौंप दिया गया।
अब महिम पुलिस उसके सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन ग्रुप, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल गतिविधियों की जांच कर रही है।
BNS की धारा 196(1) के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196(1) के तहत FIR दर्ज की है। यह प्रावधान विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य या दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित है।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी द्वारा पोस्ट की गई सामग्री कितने लोगों तक पहुंची, वह किन ऑनलाइन ग्रुपों से जुड़ा था और क्या इस मामले में उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है।
जांच जारी, डिजिटल गतिविधियों की होगी पड़ताल
फिलहाल पुलिस की जांच मुख्य रूप से आरोपी की सोशल मीडिया गतिविधियों, उसके मोबाइल फोन में मिले डेटा और ऑनलाइन ग्रुपों पर केंद्रित है। ATS को पाकिस्तान कनेक्शन नहीं मिलने के बावजूद स्थानीय पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
पुलिस ने आरोपी पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए डिजिटल साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है। आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी।
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Mahesh Rathod — Editor
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